चंडीगढ़. पटियाला सेक्स रैकेट मामले में भगौड़े आरोपियों को पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार न कर पाने पर वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमएम कुमार व जस्टिस आरएन रैना की खंडपीठ ने कहा कि क्यों न मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अदालत ने कहा कि पंजाब पुलिस की अब तक की जांच पर संतोष नहीं जताया जा सकता।
स्वयं सेवी संस्था लायर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि पंजाब पुलिस से डिसमिस डीएसपी गुरजीत सिंह के दो बेटे मनिंदर पाल सिंह व विजेंद्र सिंह पटियाला में सेक्स रैकेट चला रहे हैं।
आरोपियों ने लगभग चालीस लड़कियों का एमएमएस तैयार कर उनका शारीरिक शोषण किया। उन्हें ब्लैकमेल कर देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। याचिका में कहा गया कि पुलिस में प्रभाव होने के चलते आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और दोनों आरोपी फरार हैं। अदालत से दोनों को भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। आरोपियों को पुलिस का संरक्षण हासिल है। ऐसे में जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जा रही लिहाजा मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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