पुलिस वाला बनने का था ख्वाब लेकिन ऐसा किया गुनाह कि...
जालंधर. करीब एक साल पहले पुलिस में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाला युवक आज सलाखों के पीछे जा पहुंचा है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमरजोत कौर भट्टी की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के केस में गांव फूलपुर के रहने वाले हरीश कुमार को दस साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
थाना सदर में 26 जुलाई 2010 को चौदह वर्षीय रेनू (बदला हुआ नाम) की शिकायत पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के वकील सुरिंदर कुमार और ठाकुर कंवर उपिंदर सिंह के मुताबिक हरीश पीड़ित के पड़ोस में रहता था।
वह कुछ महीने पहले ही दुबई से लौटा था और पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन किया था। घटना वाले दिन सुबह साढ़े 9 बजे वह उसके घर में घुस आया। रेनू के पिता काम पर थे और माता भी घर में नहीं थी। उसके हाथ-पांव बांधकर उससे बलात्कार किया। इससे पहले भी पुलिस ने हरीश के खिलाफ रेनू से छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था।
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