शादी के दिलासे में लुटती रही महिला पुलिसकर्मी की इज्जत, अब मिला न्याय
थाना सिटी पुलिस की ओर से महिला पुलिस कर्मी की शिकायत के आधार पर आरोपी कमांडो पुलिस कर्मी के खिलाफ दिसंबर 2009 में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। एक विधवा महिला पुलिस कर्मी ने एक शिकायत में कहा था कि लोकसभा चुनावों के दौरान पटियाला के बहादुरगढ़ में तैनात कमांडो कुलविंदर सिंह की ड्यूटी नवांशहर में लगी थी।
इसी दौरान कुलविंदर उसका मोबाइल नंबर हासिल करके उसे फोन कर शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। उस दौरान कुलविंदर ने बताया कि वह तलाकशुदा है और वह बुढ़ापे में उसका सहारा बनकर उसके बच्चों का पालन-पोषण करना चाहता है। इसके बाद वह उसके घर पर रुका भी था, जबकि इसके बाद अक्सर वह उसके साथ बलात्कार करता रहा। इसी दौरान आरोपी ने महिला पुलिस कर्मी से रुपए भी लिए थे, मगर एकाएक अक्तूबर 2009 के बाद आरोपी का कोई फोन नहीं आया।
अक्तूबर माह के ही अंत में कुलविंदर ने फोन पर उसकी बात एक महिला से करवाई और महिला ने बताया कि वह उसकी पत्नी है। उस महिला से मिलने के बाद ही शिकायकर्ता महिला पुलिस कर्मी को उसके साथ हुए धोखे के बारे में पता चला। कुलविंदर ने भी उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। अदालत की ओर से आरोपी कुलविंदर को 7 वर्ष की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे एक माह की कैद और भुगतनी होगी।
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